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Atishi Defamation Case: कोर्ट से आप नेता आतिशी को जमानत, मानहानि मामले में भाजपा नेता ने की थी शिकायत

Tue, 23 Jul 2024 11:18 AM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मानहानि मामले में आप नेता आतिशी को जमानत मिल गई है। भाजपा नेता ने आतिशी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।
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आप नेता आतिशी - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। जहां मानहानि मामले में आतिशी को 20 हजार रुपये के बॉन्ड पर जमानत दे दी है। उन्हें भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में तलब किया गया था।
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मंत्री आतिशी ने कोर्ट से बाहर आते हुए मीडिया से बजट को लेकर कहा कि हमें उम्मीद है कि दिल्ली को 20 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। दिल्ली के लोग दो लाख करोड़ रुपये देते हैं और जीएसटी के रूप में 25 हजार रुपये केंद्र का हिस्सा देते हैं। हमें उम्मीद है कि हमें इसका कम से कम 10 फीसदी मिलेगा। हमने बुनियादी ढांचे के लिए 10,000 करोड़ रुपये और एमसीडी के लिए 10,000 रुपये की मांग की है।
 
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बीती 29 जून को मंत्री आतिशी को प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दायर मानहानि मामले में सुनवाई हुई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले को 23 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। तब कोर्ट ने पाया कि पता गलत पाए जाने के कारण समन तामील नहीं हो पाया। हालांकि, आतिशी अपने वकील के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुईं। शिकायत की एक प्रति अदालत में मौजूद उनके वकील को दे दी गई है। 

भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर के वकील शौमेंदु मुखर्जी ने कहा था कि आरोपी व्यक्ति (आतिशी) अपने अधिवक्ताओं के साथ वीसी के माध्यम से पेश हुए और दावा किया कि समन वितरित नहीं किया गया था। जो मेरे लिए बहुत ही बेतुका तर्क है। अब उन्हें अगली तारीख पर जमानत लेनी होगी और मुकदमों का सामना करना होगा।

आतिशी पर भाजपा के खिलाफ गलत आरोप लगाने और पार्टी की छवि खराब करने का आरोप है। प्रवीण शंकर कपूर ने याचिका में आरोप लगाया गया था कि आतिशी और सीएम केजरीवाल ने भाजपा पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को पैसे देकर तोड़ने का आरोप लगाया था, जो सरासर गलत है। इसे पार्टी की छवि खराब हुई।
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