आदिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए एनओसी की मांग करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दी है। उनका निजी पासपोर्ट 2018 में समाप्त हो गया था। विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 4 जून को तय की है। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनका पासपोर्ट 2018 में एक्सपायर हो गया था। वह दिल्ली के सीएम होने के नाते अपने आधिकारिक पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे थे।
अब वह अपने निजी पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए एनओसी मांग रहे हैं। उनके वकील ने कहा कि वह 10 साल के लिए अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण चाहते हैं। बृहस्पतिवार को आबकारी नीति से जुड़े मुख्य मामले की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के कविता और अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।
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केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कहा कि वह आरोप तय करने पर बहस के लिए तैयार है। सीबीआई ने कहा कि वह आरोप तय करने पर बहस के लिए तैयार है। यह भी कहा गया कि अदालत पहले ही कह चुकी है कि दस्तावेजों की जांच के लिए कोई नया आवेदन दायर नहीं किया जाएगा।
हालांकि, कुछ आवेदन अभी भी लंबित हैं। हाल ही में, अदालत ने आदेश दिया है कि सीबीआई सभी संचार, जारी किए गए नोटिस और अन्य दस्तावेजों को अप्रमाणित दस्तावेजों की सूची में शामिल करेगी। सीबीआई ने अपनी जांच के बाद पहले ही आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र दायर कर दिए हैं।