दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं।
तीन पुलिसकर्मियों को हटाने की मांग को लेकर रेल भवन के सामने धरने पर बैठे दोनों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की इजाजत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि इन दोनों के खिलाफ अभी तक मुकदमा चलाने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। इसके अलावा याची के आवेदन पर क्या स्थिति है।