अदालत ने बुधवार को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में एयरसेल-मैक्सिस सौदे के संबंध में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को नियमित जमानत प्रदान कर दी। उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी द्वारा मामला दर्ज किया है। उन्हें पहले अग्रिम जमानत दी थी।
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अदालत ने आरोपियों की जमानत एक-एक लाख रुपये के जमानती मुचलके पर स्वीकार की है। अदालत ने दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद उन्हें पेश होने का निर्देश दिया था। दोनों ने अदालत के सामने पेश होने के बाद राहत की मांग की।
अदालत ने एजेंसियों को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। मामला विदेशी अनुदान में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। एयरसेल-मैक्सिस सौदे में निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी 2006 में मंजूरी दी गई थी जब चिदंबरम वित्त मंत्री थे। सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि चिदंबरम, वित्त मंत्री के रूप में निश्चित लाभ के लिए अपनी क्षमता से परे सौदे को मंजूरी दी थी।