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Delhi NCR News: विदेशी नागरिकों को बिना वेरिफिकेशन ठहराना पड़ेगा भारी

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संवाद न्यूज एजेंसी
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नूंह। जिले में विदेशी नागरिकों को बिना अनुमति और पुलिस वेरिफिकेशन के ठहराने वाले होटल, अस्पताल, शिक्षण संस्थान और कंपनी संचालकों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन ने संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश देते हुए आमजन को भी विदेशी किरायेदारों की अनिवार्य वेरिफिकेशन कराने की हिदायत दी है।

पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि विभिन्न कार्यों के लिए विदेशी नागरिक नूंह आते हैं और यहां ठहरते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें कमरा देने से पहले संबंधित होटल, गेस्ट हाउस, अस्पताल या संस्थान संचालक को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से अनुमति लेना जरूरी है। विदेशी नागरिकों के ठहरने के लिए फॉर्म-सी भरना भी अनिवार्य है।
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पुलिस के अनुसार संबंधित संचालकों को एफआरआरओ और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पर यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। विदेशी नागरिक का पहचान पत्र जांचने के साथ उसके आने-जाने का समय रजिस्टर में दर्ज करना भी जरूरी है।

पुलिस अधीक्षक ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित संचालक के खिलाफ फारेनर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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