फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूल को जमीन देने के मामले में सरकार ने लिया यू-टर्न

Sun, 06 Mar 2016 07:24 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
Arvind Kejriwal
विज्ञापन
करीब 40 वर्ष पहले आपातकाल के दौरान गिराए गए अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूल को भूमि आवंटित करने के मामले में आप सरकार ने यू-टर्न ले लिया।
विज्ञापन


सरकार ने पहले कहा था कि वह स्कूल को भूमि आवंटित करने की संभावनाएं तलाश रही है। अब हाईकोर्ट को बताया कि भूमि डीडीए आवंटित करेगा।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ के समक्ष एक याचिका की सुनवाई के दौरान उक्त तर्क रखा। यह जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज बख्त अहमद ने दायर की है।
विज्ञापन

Arvind Kejriwal
याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने अभी तक अपने वायदे के अनुसार भूमि आवंटित करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। स्कूल आज भी बिना इमारत के 1976 से टैंट में चल रहा है।

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने पेश शपथपत्र में कहा कि स्कूलों सहित संस्थागत प्रयोजन के लिए भूमि का आवंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा ही किया जाता है।

ऐसे में अदालत डीडीए को उचित दिशा निर्देश जारी कर सकता है। दूसरी तरफ, डीडीए ने तर्क रखा कि 19 अप्रैल 2006 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के तहत वर्तमान में स्कूलों को भूमि केवल नीलामी के माध्यम से दी जा सकती है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें