करीब 40 वर्ष पहले आपातकाल के दौरान गिराए गए अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूल को भूमि आवंटित करने के मामले में आप सरकार ने यू-टर्न ले लिया।
सरकार ने पहले कहा था कि वह स्कूल को भूमि आवंटित करने की संभावनाएं तलाश रही है। अब हाईकोर्ट को बताया कि भूमि डीडीए आवंटित करेगा।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ के समक्ष एक याचिका की सुनवाई के दौरान उक्त तर्क रखा। यह जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज बख्त अहमद ने दायर की है।