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Delhi NCR News: दिल्ली में बिजली सब्सिडी के लिए आधार अनिवार्य

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-200 यूनिट तक मुफ्त बिजली के लिए भी पहचान प्रमाणित करनी होगी, आधार न होने पर 14 अंकों की नामांकन संख्या से आवेदन
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली में बिजली सब्सिडी का लाभ लेने के लिए अब उपभोक्ताओं को आधार के जरिये अपनी पहचान प्रमाणित करनी होगी। दिल्ली सरकार ने सब्सिडी योजना के लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार को अनिवार्य किया है। बिजली विभाग की अधिसूचना के अनुसार, उपभोक्ताओं को सरकारी वेब पोर्टल या अन्य माध्यम से आधार नंबर देना होगा।
जिन उपभोक्ताओं के पास आधार नहीं है, उन्हें पहले नामांकन कराना होगा। ऐसे उपभोक्ता 14 अंकों की नामांकन पहचान संख्या (ईआईडी) के साथ विवरण जमा कर सकेंगे। यह व्यवस्था ऐसे समय में लागू हुई है जब दिल्ली में बिजली सब्सिडी लेने वाले घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या और सरकारी खर्च दोनों बढ़ रहे हैं। वर्ष 2024-25 में 84 फीसदी उपभोक्ताओं ने सब्सिडी का लाभ लिया था।
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सरकार के अनुसार, आधार से पहचान सुनिश्चित करने पर दस्तावेज की जरूरत कम होगी। इससे आवेदन प्रक्रिया सरल बनेगी। सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
बढ़ते लाभार्थी और बजट
दिल्ली में वर्ष 2024-25 में करीब 73 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 52.3 लाख ने सब्सिडी का लाभ लिया था। वर्ष 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 55 लाख हो गई। पिछले एक दशक में दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में लगभग 40 फीसदी की वृद्धि हुई है। दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में बिजली सब्सिडी के लिए 3500 करोड़ रुपये का बजट रखा है। फरवरी 2026 तक इस मद में सरकार का आवंटन 4037.63 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।
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मुफ्त बिजली योजना का विवरण
दिल्ली में मौजूदा योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाती है। 201 से 400 यूनिट तक खपत करने वालों को 50 फीसदी सब्सिडी मिलती है। इसकी अधिकतम सीमा 800 रुपये प्रतिमाह है।
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