दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा कि दिल्ली मेट्रो महिला यात्री के परिजनों को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने जा रही है। जिनकी पिछले सप्ताह दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की रेड लाइन पर इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर एक हादसे में मौत हो गई थी।
मेट्रो रेलवे (दावे की प्रक्रिया) नियम, 2017 के मुताबिक, मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, मृतक के बच्चों को मानवीय सहायता के रूप में 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। दोनों बच्चे नाबालिग हैं, इसलिए डीएमआरसी वर्तमान में कानूनी उत्तराधिकारी को राशि सौंपने के कानूनी तौर-तरीकों को सुलझाने में लगा हुआ है। इसके अलावा डीएमआरसी दोनों बच्चों की पढ़ाई का भी ख्याल रखेगी।
डीएमआरसी ने आगे कहा कि सभी आवश्यकताओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम को तैनात किया गया है। माननीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह भी निर्देश दिया है कि बच्चों की देखभाल और शिक्षा दिल्ली मेट्रो प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जाए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने दिल्ली मेट्रो में हुई घटना पर दुख जाता है।