फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Uttarakhand Nikay Chunav: चुनाव की हलचल तेज...अब अध्यादेश के बाद आएगी ओबीसी आरक्षण की नीति

Fri, 29 Nov 2024 11:33 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

11 नगर निगम, 45 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतों के चुनाव को लेकर सबकी निगाहें सरकार के रुख पर टिकी हुई हैं।
विज्ञापन
उत्तराखंड निकाय चुनाव - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

राज्य में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर अध्यादेश आने के बाद ओबीसी आरक्षण की नीति आएगी। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिशों के तहत निकायों में ओबीसी का आरक्षण लागू किया जाएगा।

विज्ञापन


11 नगर निगम, 45 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतों के चुनाव को लेकर सबकी निगाहें सरकार के रुख पर टिकी हुई हैं। इस बीच ओबीसी आरक्षण का सबसे अहम पड़ाव पार करना है, जिसके लिए अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलने के साथ ही ओबीसी आरक्षण में बदलाव का रास्ता साफ हो जाएगा। फिर सरकार ओबीसी आरक्षण की नीति लाएगी।

Uttarakhand: प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 13 आईएएस समेत 18 नौकरशाहों के दायित्व बदले, यहां देखें सूची

विज्ञापन

आरक्षण नीति के हिसाब से नगर निकायों में सभासद व सदस्यों का ओबीसी आरक्षण रोस्टर के हिसाब से जिलाधिकारियों के स्तर से तय किया जाएगा। मेयर, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत अध्यक्ष का ओबीसी आरक्षण रोस्टर शहरी विकास निदेशालय के स्तर से तय किया जाएगा।

रोस्टर की अनंतिम अधिसूचना जारी करते हुए आपत्तियां व सुझाव मांगे जाएंगे। इनके निपटारे के बाद अंतिम अधिसूचना जारी होगी। इसके आधार पर ही शहरी विकास विभाग की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की सिफारिश की जाएगी। इसके बाद निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा।

इस पूरी प्रक्रिया में 15 से 20 दिन का समय लगना तय है। माना जा रहा है कि अगर इस सप्ताह अध्यादेश को मंजूरी मिलती है तो 15 दिसंबर के आखिरी सप्ताह में अधिसूचना जारी हो सकती है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें