अभी प्लॉट साइज का 35 से 65 फीसदी तक कवर्ड एरिया होता है, जिसे पांच से 10 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है। कुल प्लॉट के अधिकतम 65 फीसदी क्षेत्रफल पर ही निर्माण किया जा सकता है। महंगी जमीन में लोग आसानी से इतनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कवर्ड एरिया में बढ़ावा होने से समान क्षेत्रफल के प्लॉट पर ज्यादा जगह घेरकर निर्माण किया जा सकेगा।
रोड बाइंडिंग में भी मिलेगी छूट
अभी ज्यादातर जगह सड़कें कम चौड़ी होने की समस्या आ रही है। मौजूदा बायलॉज के अनुसार न्यूनतम नौ मीटर (30 फीट) चौड़ी सड़क पर ही आवासीय नक्शा पास किया जा सकता है। सड़क की चौड़ाई कम होने की दशा में प्लॉट पर रोड बाइंडिंग छोड़नी होती है। उदाहरण के तौर पर किसी स्थान पर अगर 20 फीट की सड़क है, तो वहां दोनों तरफ मिलाकर 10 फीट जमीन छोड़नी होगी। दोनों तरफ पांच-पांच फीट की जमीन छोड़नी अनिवार्य होगी।
चार सदस्यीय समिति कर रही तैयार
बायलॉज में संशोधन के लिए एमडीडीए वीसी की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसमें वीसी ऊधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण, नैनीताल और चीफ टाउन प्लानर सदस्य हैं। लोगों की सुविधाओं और दिक्कतों के अनुसार इसमें संशोधन किए गए हैं।