शेष धनराशि नगद भुगतान की जाएगी। यह आदेश विद्यालयी शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के उन सभी शैक्षिक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर लागू होंगे, जिन्हें शासकीय कर्मचारियों की तरह छठा वेतनमान मिल रहा है।
पेंशनरों को भी महंगाई से राहत
राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की सिफारिशों के क्रम में पुनरीक्षित (रिवाइज) नहीं हुई है, को भी एक जुलाई 2023 से महंगाई राहत मिलेगी। उनकी महंगाई राहत की मौजूदा दर 221 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाकर 230 प्रतिशत कर दिया गया है।