शिक्षा विभाग की नई नियमावली, तबादला एक्ट का होगी हिस्सा
शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों और अधिकारियों के तबादलों के लिए हरियाणा की तर्ज पर नई तबादला नियमावली बनाई जा रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि इस नियमावली को अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। नई नियमावली उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 का हिस्सा होगी।
सैनिक और अर्द्धसैनिकों की शिक्षिका पत्नियों को मिलेगी तबादले में छूट
सरकार सैनिकों और अर्द्धसैनिकाें की शिक्षिका पत्नियों को तबादलों में बड़ी राहत देने जा रही है। उन्हें तबादलों अनिवार्य तबादले से छूट मिलेगी। अनुरोध के आधार पर आवेदन कर वे सुगम, दुर्गम क्षेत्र में तबादला पा सकेंगी। तबादले के लिए उन्हें धारा 27 के तहत आवेदन करना होगा।
10 जून तक होंगे सभी विभागों में तबादले
तबादला एक्ट के तहत तबादलों के लिए समय सारणी बनी है, जिसके तहत सक्षम प्राधिकारी की ओर से तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि 10 जून तय की गई है। 30 अप्रैल तक अनुरोध के आधार पर आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि है।
धारा-27 क्या है : तबादला एक्ट से बाहर अनिवार्य तबादला करने का अधिकार मुख्यमंत्री को है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी में ऐसे मामले पर विचार होता है और सीएम के अनुमोदन से तबादले होते हैं।