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उत्तराखंड: छह लाख से अधिक छात्रों को स्कूलों में मिलेगा पका हुआ खाना, भोजन माताओं पर लागू होंगे ये नियम

Tue, 08 Mar 2022 07:16 PM IST
रेनू सकलानी न्यजू डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

शासन की ओर से प्रदेश के सरकारी एवं अशासकीय स्कूलों के लिए बच्चों के खाने को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा भोजन माताओं के लिए भी कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। 
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स्कूल - फोटो : पीटीआई (फाइल फोटो)
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विस्तार
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प्रदेश के सरकारी एवं अशासकीय स्कूलों के एक से आठवीं तक के छह लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को अब पका-पकाया भोजना मिलेगा। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। 

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शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश के स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के तहत छात्र-छात्राओं को पका पकाया भोजन मिलेगा।

इस दौरान स्कूलों में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। भोजनमाताओं या उनके परिवार के सदस्यों के कोविड-19 से संक्रमित न होने एवं उनका उचित स्वास्थ्य संबंधी स्वयं की घोषणा का पत्र प्राप्त किया जाएगा। भोजन माताओं को हाथों को सैनिटाइज कराने के बाद स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा।
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इसके अलावा भोजन माताओं को रसोई में किसी भी तरह के आभूषणों को पहनने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के तहत भोजन से पहले एवं बाद में हाथ धुलने के समय भी छह फीट की दूरी का पालन किया जाएगा।

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