जम्मू-कश्मीर के माइग्रेंट वोटर भी डाल सकते हैं वोट
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोगदंडे ने बताया, जम्मू-कश्मीर के माइग्रेंट वोटर्स भी पोस्टल बैलेट के लिए फॉर्म जमा कर सकते हैं। उसका प्रारूप फॉर्म 12-सी होगा। अगर वे फिजिकली वोट के लिए अनुरोध करते हैं, तो उनके लिए फॉर्म-एम भरना होगा। यह जानकारी माइग्रेंट वोटर्स को उनके चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। ये व्यक्ति अपने आवेदनपत्र, जहां पर वे अभी निवास कर रहे हैं, वहां पर जमा कराने हैं। इन परिवारों एवं व्यक्तियों से जो अपना फॉर्म 12-सी और फॉर्म-एम जमा करना चाहते हैं, सबंधित ईआरओ कार्यालय में जाकर तीन डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे।
पहला फॉर्म-एम या फार्म 12-सी, वर्तमान में निवास का रेजीडेंस प्रूफ और तीसरा रिलीफ कमिश्नर से प्राप्त माइग्रेशन सर्टिफिकेट या अन्य कोई अभिलेख। इन अभिलेखों को जमा करने के बाद राज्य के ईआरओ इन आवेदनपत्रों को ऑनलाइन मोड से संबंधित ईआरओ को भेजेंगे, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में होंगे। यह सुविधा केवल तीन लोकसभा क्षेत्रों श्रीनगर, अनंतनाग और बारामुला के लिए उपलब्ध होंगी।