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Lok Sabha Election 2024: उत्तराखंड में जांच के बाद सात नामांकन खारिज, अब मैदान में 56 उम्मीदवार

Thu, 28 Mar 2024 08:05 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

Uttarakhand Lok Sabha Election 2024: राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए जांच के बाद जो नामांकन वैध पाए गए हैं, उनमें टिहरी लोकसभा सीट में 11, गढ़वाल में 13, अल्मोड़ा में आठ, नैनीताल में 10 और हरिद्वार लोकसभा सीट में 14 नामांकन शामिल हैं।
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अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
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विस्तार
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नामांकनपत्रों की जांच के बाद हरिद्वार लोकसभा में सात नामांकन खारिज हो गए हैं। अब 63 में से 56 प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए हैं। इन सभी के पास 30 मार्च तक नाम वापसी का मौका है।

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उधर, प्रदेश में सर्विस मतदाताओं की वोटर लिस्ट तैयार हो गई है, जिसमें मतदाताओं की संख्या में कमी आई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बृहस्पतिवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया, राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए जांच के बाद जो नामांकन वैध पाए गए हैं, उनमें टिहरी लोकसभा सीट में 11, गढ़वाल में 13, अल्मोड़ा में आठ, नैनीताल में 10 और हरिद्वार लोकसभा सीट में 14 नामांकन शामिल हैं।

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हरिद्वार लोस सीट में तकनीकी कारणों से सात नामांकनपत्र खारिज किए गए हैं। वैध पाए गए नामांकन में यदि कोई प्रत्याशी नाम वापस लेना चाहते है, तो 30 मार्च की दोपहर तीन बजे तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सर्विस वोटर के लिए राज्य में जो आवेदन प्राप्त हुए थे, उनके निर्वाचक नामावलियां तैयार हो गई हैं। इसके आधार पर 93,187 सर्विस वोटर दर्ज हुए हैं, जिनमें 90 हजार 554 पुरुष एवं 2633 महिला सर्विस वोटर शामिल हैं। पहले यह संख्या 93,357 थी।

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जम्मू-कश्मीर के माइग्रेंट वोटर भी डाल सकते हैं वोट

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोगदंडे ने बताया, जम्मू-कश्मीर के माइग्रेंट वोटर्स भी पोस्टल बैलेट के लिए फॉर्म जमा कर सकते हैं। उसका प्रारूप फॉर्म 12-सी होगा। अगर वे फिजिकली वोट के लिए अनुरोध करते हैं, तो उनके लिए फॉर्म-एम भरना होगा। यह जानकारी माइग्रेंट वोटर्स को उनके चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। ये व्यक्ति अपने आवेदनपत्र, जहां पर वे अभी निवास कर रहे हैं, वहां पर जमा कराने हैं। इन परिवारों एवं व्यक्तियों से जो अपना फॉर्म 12-सी और फॉर्म-एम जमा करना चाहते हैं, सबंधित ईआरओ कार्यालय में जाकर तीन डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे।

पहला फॉर्म-एम या फार्म 12-सी, वर्तमान में निवास का रेजीडेंस प्रूफ और तीसरा रिलीफ कमिश्नर से प्राप्त माइग्रेशन सर्टिफिकेट या अन्य कोई अभिलेख। इन अभिलेखों को जमा करने के बाद राज्य के ईआरओ इन आवेदनपत्रों को ऑनलाइन मोड से संबंधित ईआरओ को भेजेंगे, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में होंगे। यह सुविधा केवल तीन लोकसभा क्षेत्रों श्रीनगर, अनंतनाग और बारामुला के लिए उपलब्ध होंगी।
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