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Uttarakhand Lockdown: नहीं जुटी ज्यादा भीड़, अब से सुबह सात से दोपहर एक बजे तक खुली रहेंगी जरूरी चीजों की दुकानें

Fri, 27 Mar 2020 10:23 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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uttarakhand lockdown - फोटो : amar ujala
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लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए सुबह सात से दोपहर एक बजे तक बाजार खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि छह घंटे की राहत दूसरे दिन भी जारी रखी जाए। इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खोली जाएंगी और चार पहिया निजी वाहन नहीं चलेंगे।

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सरकार ने बृहस्पतिवार को लॉकडाउन के दौरान जनता को आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए तय समय में बदलाव किया था। इसके तहत सुबह सात से दोपहर एक बजे आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली। भीड़ को कम करने के उद्देश्य से सरकार का लिया गया यह फैसला अब आगे भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को लॉकडाउन अवधि के दौरान छह घंटे की दी ढिलाई को लेकर सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट में सभी जिलाधिकारियों ने बढ़ाई समय अवधि को भीड़ कम करने के उद्देश्य से सही कदम बताया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्णय लिया कि आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए तय समय नहीं बदला जाएगा।

यह व्यवस्था रहेगा जारी
- चार पहिया वाहन नहीं चलेंगे।
- दो पहिया वाहनों पर एक व्यक्ति ही सवार होगा।
- दूध, सब्जी, राशन की दुकानें ही खुलेंगी।
- अंडा, मीट और
चिकन की दुकानें भी खुलेंगी।
- सब्जी की ठेलियां चल सकेंगी।
- थोक का बाजार दोपहर दो से चार बजे तक खुलेगा।
- बैंक दोपहर डेढ़ बजे तक हो सकेगा काम।

लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए हमने जनता को सुबह सात से दोपहर एक बजे तक का समय दिया था। पहले दिन का प्रयोग सफल रहा है। समय बढ़ाने से बाजारों में भीड़ कम उमड़ी। अगले आदेशों तक यही व्यवस्था रहेगी। जनता से अपील है कि तय समय में ही खरीददारी के लिए निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
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- मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत

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जानें दिनभर का अपडेट

- उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली में फंसे उत्तराखंड के लोगों की मदद के लिए पचास लाख रुपए जारी किए हैं। अपर स्थानीय आयुक्त को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में फंसे लगभग तीन सौ उत्तराखंड निवासियों के भोजन, ठहरने और घर वापसी के इंतजाम करने के लिए कहा गया है। वहीं राज्य सकरार ने लॉकडाउन के दौरान एक और हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया है। 

हल्द्वानी से बिना परमिशन के आए कार सवारों को पुलिस ने पकड़ा। डीडी चौक पर पुलिस ने इन कार सवारों को आज पकड़ा। इस दौरान सभी सवार पुलिस से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। पुलिस छानबीन में जुट गई है।

- रुद्रपुर में एसपी सिटी देवेंद्र पिंचा ने चेकिंग कर रहे पुलिस कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए, बोले बिना जांच के किसी भी वाहन को प्रवेश नहीं दिया जाए।

हरिद्वार में राशन डीलरों की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। कई दुकानों में तो सौ मीटर से अधिक लंबी लाइन लगी है। सामाजिक दूर बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भीड़ के चलते इसका पालन नहीं हो पा रहा है।

- मसूरी के रिसोर्ट में काम करने वाली एक युवती की तबीयत खराब हुई। देर रात को युवती को उपचार के लिए लंढौर कम्युनिटी अस्पताल लाया गया। युवती में कोरोना के लक्षण दिखे हैं। युवती मूल रूप से नागालैंड की रहने वाली है। चिकित्सक ने युवती को देहरादून रेफर किया है।

- आम जनता की परेशानियों को समझते हुए मुख्यमंत्री ने आज सुबह सात से दोपहर एक बजे तक बाजार खोलने के आदेश दिए। साथ में आग्रह भी किया कि दोपहिया वाहनों से ही बाजार में खरीदारी करने जाएं। लेकिन लोग समझने को तैयार ही नहीं है । उल्टा पूरी ईमानदारी औऱ मुस्तेदी से ड्यूटी कर रहे हमारे पुलिस के जवानों से भी उलझ रहे हैं। 

- आज बारिश की वजह से दुकानों के बाहर लोगों की कम भीड़ दिखाई दी। वहीं मोहल्लों में सब्जी की ठेली भी दिखाई दीं। 

- प्रदेश भर में 9200 सस्ते गल्ले की दुकानों पर 23 लाख परिवारों को सस्ता राशन के अलावा पैक्ड आटा, खाद्य तेल, नमक, चाय पत्ती, मसाला, साबुन, टूथपेस्ट, माचिस, मोमबत्ती, सैनिटाइजर, मास्क, ओआरएस, सेनेटरी नैपकिन समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं को बेचने की अनुमति दी गई है।

- आदेश में सस्ते गल्ले की दुकानों पर नियंत्रित मूल्य की वस्तुएं गेहूं, चावल, दाल, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, साफ्ट कोक पर बेचने की व्यवस्था है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए 21 दिनों के लॉकडाउन के कारण प्रदेश के सभी सस्ते गल्ले की दुकानों पर लोगों को आवश्यक जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

- उत्तराखंड में सस्ते गल्ले की दुकानों पर अब उपभोक्ताओं को गेहूं, चावल के अलावा अन्य सभी जरूरी सामान भी मिलेगा। सरकार ने राशन दुकानों पर साबुन, टूथपेस्ट, सरसों व रिफाइंड तेल, आयोडीन नमक, चाय पत्ती समेत ओआरएस, सेनेटरी नैपकिन बेचने की छूट दी है। शासन ने इस संबंध में बृहस्पतिवार को सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए हैं।
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