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हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश, एससी-एसटी के लिए 19% पद रिजर्व हों तभी करें डीपीसी

Tue, 27 Aug 2019 08:20 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
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- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि अपर पुलिस अधीक्षक (टेलीकॉम) से पुलिस अधीक्षक (टेलीकॉम) पद के लिए मंगलवार को हो रही डीपीसी तभी होगी जब इस पदोन्नति में 19 फीसदी पद एससी और एसटी अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व हों।

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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक (टेलीकॉम) जसवीर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि मंगलवार (27 अगस्त) को एएसपी (टेलीकॉम) से एसपी (टेलीकॉम) के पदों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

 

लेकिन इन पदोन्नतियों में शासनादेश और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद एससी और एसटी अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिया है कि यह डीपीसी तभी होगी जब इसमें पदोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा हो।

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