उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि अपर पुलिस अधीक्षक (टेलीकॉम) से पुलिस अधीक्षक (टेलीकॉम) पद के लिए मंगलवार को हो रही डीपीसी तभी होगी जब इस पदोन्नति में 19 फीसदी पद एससी और एसटी अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व हों।
लेकिन इन पदोन्नतियों में शासनादेश और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद एससी और एसटी अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिया है कि यह डीपीसी तभी होगी जब इसमें पदोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा हो।