हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर नीरज खेरवाल, एसडीएम सितारगंज निर्मला बिष्ट और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मदन राम आर्य को कोर्ट के आदेश का गलत प्रयोग करने पर अवमानना का नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति शरद कुमार की एकलपीठ ने रुद्रपुर निवासी अधिवक्ता दयानंद की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि अधिकारियों ने पूर्व में दिए गए आदेश का पालन किए बिना ही अतिक्रमण हटाना शुरू किया। दयानंद की ओर से कहा गया था कि हाईकोर्ट में खंडपीठ ने रुद्रपुर में रमपुरा के ग्राम प्रधान मनमोहन सिंह की याचिका पर राज्य में सार्वजनिक स्थानों, गलियों सड़कों में हुए अतिक्रमण को चिह्नित करने के लिए जिला स्तर पर कमेटियां गठित करने का निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिया था।