नैनीताल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को गर्भावस्था के 29 सप्ताह पांच दिन में गर्भपात की अनुमति प्रदान की है। कोर्ट ने गर्भावस्था में पल रहे भ्रूण के बजाय पीड़िता की जिंदगी को अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए यह आदेश पारित किया।
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के तहत गर्भावस्था के 24 सप्ताह में गर्भपात की अनुमति देने का प्रावधान है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। गढ़वाल मंडल की पीड़िता ने अपने पिता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात की अनुमति की गुहार लगाई थी।
याचिकाकर्ता की अधिवक्ता के अनुसार पीड़िता की उम्र 15 साल नौ महीने है। दुष्कर्म के कारण वह गर्भवती हुई है। इन परिस्थितियों में यदि याचिकाकर्ता को अपनी गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर किया जाता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके जीवन को जीने की गारंटी का उल्लंघन होगा।
अभियोजन के अनुसार 12 जनवरी को नामजद आरोपितों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। 11 जनवरी को पीड़िता की सोनोग्राफी कराई गई जिसमें 27 सप्ताह, चार दिन से अधिक का गर्भ पाया गया।