व्यावसायिक वाहनों को टैक्स में आठ साल तक 15 प्रतिशत छूट
व्यवसायिक वाहनों को स्क्रैप में देने के लिए भी सरकार ने अलग से प्रावधान किया है। जो वाहन 2003 से पुराने होंगे, उन्हें स्क्रैप में देने पर पुराना टैक्स और पेनल्टी 100 फीसदी माफ होगी। वर्ष 2003 से 2008 के बीच के वाहनों में पुराने बकाया टैक्स पर 50 प्रतिशत, जुर्माने पर 100 प्रतिशत छूट होगी। 2008 के बाद के व्यावसायिक वाहनों में पुराने बकाया टैक्स में कोई छूट नहीं होगी, उसके जुर्माने पर 100 प्रतिशत छूट होगी। इन वाहनों को स्क्रैप में देने वालों को सरकार आठ साल तक टैक्स में 15 प्रतिशत छूट का लाभ भी देगी।
आपके पास है पुरानी कार तो क्या करें
अगर आपके पास निजी पुरानी कार है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार इसे जबरन कबाड़ में नहीं भेजेगी। जब आप नई कार खरीदना चाहेंगे तो इसे कबाड़ में भेज सकते हैं। इसके लिए रुड़की में दो रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसेलिटी सेंटर चल रहे हैं। राज्य में और केंद्र बनने जा रहे हैं। 15 साल आयु का नियम व्यावसायिक वाहनों पर लागू है, निजी पर नहीं। उनकी भी पहले फिटनेस जांच होगी, उसमें फेल होने पर ही उसे स्क्रैप सेंटर में भेज सकते हैं।