स्थानीय वकील, वेंडर के हित रहेंगे सुरक्षित
नियमावली में स्थानीय अधिवक्ता, डीड राइटर, स्टांप विक्रेता, पिटीशन राइटर के हित सुरक्षित रखें गए हैं। वित्त एवं स्टांप विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उत्तराखंड बार काउंसिल से जुड़े अधिवक्ता को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। जबकि डीड राइटर, स्टांप विक्रेता, पिटीशन राइटर का विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। खरीद-बिक्री की प्रक्रिया में इनकी भूमिका पूर्ववत रहेगी। इससे उन्हें भी किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होगा।