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Uttarakhand: कैबिनेट का फैसला...सहकारी समितियों में एक लाख से अधिक निष्क्रिय सदस्यों को मिलेगा मत का अधिकार

Thu, 12 Dec 2024 10:01 AM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

सहकारी समितियों में एक लाख से अधिक निष्क्रिय सदस्यों को मत का अधिकार मिलेगा।कैबिनेट ने इसके लिए नियमावली में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

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बैठक - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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प्रदेश की सहकारी समितियों में 33 हजार महिलाओं सहित करीब एक लाख 11 हजार निष्क्रिय सदस्यों को चुनाव में मत का अधिकार मिलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में इसके लिए राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

प्रदेश की सहकारी समितियों के चुनाव में सरकार ने महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की है, लेकिन कई सदस्यों ने पिछले तीन साल में किसी भी साल समिति से खाद, बीज या फिर किसी भी तरह का कोई लेनदेन नहीं किया।

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राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली के नियम 12 (ख) में ऐसे सदस्यों को मताधिकार से वंचित किया गया था, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में इस नियम में छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जिससे 33 हजार महिलाएं और 78 हजार पुरुष सदस्य सहकारी समितियों के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

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