आरोपी किशोर का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार, किशोर के खिलाफ पुलिस को चोरी करने की शिकायतें मिल रही थीं लेकिन नाबालिग होने के कारण उसे हर बार छोड़ना पड़ रहा था।
कोतवाल संजय कुमार के निर्देश पर पुलिस ने किशोर के खिलाफ धारा 376, 5/6 पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मंडी चौकी प्रभारी मुनव्वर हुसैन ने बताया कि किशोर को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया। अदालत के आदेश पर उसे बाल संरक्षण गृह भेजा गया है। मुकदमे की विवेचना उपनिरीक्षक दीपा जोशी कर रही हैं। विवेचक ने पीड़िता और उसकी मां का बयान दर्ज किए हैं।