शिक्षा सचिव के आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर शिक्षा विभाग की ओर से चलाए जा रहे राजकीय आवासीय विद्यालय खुलेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई अभिभावक वर्तमान परिस्थितियों में अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए सहमत नहीं है तो ऐसे छात्र को पहले की तरह ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
मॉनिटरिंग के लिए डीएम हर जिले में बनाएंगे नोडल अधिकारी
आदेश में यह भी कहा गया है कि हर जिले में जिलाधिकारी द्वारा सरकारी आवासीय स्कूलों की मॉनिटरिंग एवं एसओपी का पालन कराने के लिए एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को जिले का जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी बनाया जाएगा।
इसके अलावा मुख्य शिक्षा अधिकारी को पदेन सहायक नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। वहीं हर स्कूल के प्रिंसिपल उसके स्कूल स्तरीय नोडल अधिकारी होंगे, जो एसओपी जारी होने के तीन दिन के भीतर अपने स्कूल की मानक संचालन प्रक्रिया का ड्रॉफ्ट तैयार कर अपने जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे।