Iहोटल को किराये पर दी गई संपत्ति को जब्त करने के मामले में कोर्ट ने शनिवार को जिला कमांडेंट और होमगार्ड्स वाइफ वेलफेयर ट्रस्ट को 22 जुलाई को पेश होने के आदेश दिए हैं। इस मामले में क्लेरियन होटल के मालिक विदित गर्ग ने सिविल कोर्ट विकासनगर में अपील की थी। इससे पहले जमीन किराये पर देने के इस मामले में जिला कमांडेंट होमगार्ड को हटा दिया गया था।I
Iन्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार विदित गर्ग ने कोर्ट को बताया कि वह एपिक्योर होटल्स एंड रिजॉर्ट कंपनी के अंतर्गत नंदा की चौकी पर क्लेरियन होटल चलाते हैं। उनकी संपत्ति के पास में जिला होमगार्ड का कार्यालय है। इसी के पास में एक जमीन है जो कि होमगार्ड्स वाइफ वेलफेयर ट्रस्ट के नाम पर है। विदित गर्ग को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए जमीन की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने ट्रस्ट से बात की तो वह जमीन किराये पर देने के लिए तैयार हो गया। तय हुआ कि इस जमीन के 50 हजार रुपये महीना देने होंगे। उन्होंने जमीन किराये पर लेकर इसे समतल बनाकर शादी विवाह व पार्टियों के लिए तैयार कर लिया।
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Iविदित गर्ग इसका बदस्तूर किराया भी देते चले आ रहे हैं। इसी बीच जून माह में इस मामले में जांच हुई तो यह विवाद बढ़ गया कि सरकारी जमीन को किराये पर दिया गया है जबकि उन्होंने नियमानुसार ट्रस्ट से बकायदा समझौता कर इस जमीन को किराये पर लिया था। सरकार ने जांच बैठाई तो इस जमीन को जब्त करने के लिए विभाग के अधिकारी पहुंच गए। गत 15 जुलाई को कुछ अधिकारी वहां पहुंचे और इस जमीन पर बुल्डोजर चलाने की बात कही। जमीन के चारों ओर तारबाड़ कर दी गई। विदित गर्ग को इसका कोई पूर्व में नोटिस दिया जाना चाहिए था लेकिन यह भी 15 जुलाई को ही डाक से मिला। न्यायालय ने विदित गर्ग के पक्ष को सुनकर अब जिला कमांडेंट होमगार्ड और ट्रस्ट के पदाधिकारियों को 22 जुलाई कोर्ट विकासनगर कोर्ट में पेश होने को कहा है।I