शादी का झांसा देकर शहजाद ने युवती से कई बार दुष्कर्म किया। कुछ दिन बाद उसने फोन उठाना बंद कर दिया और देहरादून से फरार हो गया। इस पर युवती की शिकायत पर राजपुर पुलिस ने आकाश उर्फ शहजाद निवासी नया नगर गांधी रोड देहरादून के खिलाफ दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में अभियोजन की ओर से कुल आठ गवाह पेश किए गए। जबकि, बचाव पक्ष कुल तीन गवाह प्रस्तुत कर सका। अदालत ने शहजाद को आईपीसी 376 (दुष्कर्म) में 10 साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये का जुर्माना और आईपीसी 420(धोखाधड़ी) में तीन साल कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।