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नाम बदलकर दिया शादी का झांसा, फिर किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा

Wed, 07 Aug 2019 08:38 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला जज अष्टम अनिरुद्ध भट्ट की अदालत ने दोषी पर अलग-अलग धाराओं में कुल एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

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मुकदमा आठ मई 2015 को राजपुर थाने में दर्ज हुआ था। शासकीय अधिवक्ता संजीव सिसौदिया ने बताया कि उत्तरकाशी की एक युवती का संपर्क कोतवाली क्षेत्र निवासी आकाश उर्फ शहजाद खान से हुआ था।

शहजाद को युवती पहले आकाश नाम से जानती थी। एक दो बार मुलाकात हुई तो शहजाद ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। इसे युवती ने स्वीकार कर लिया। शहजाद ने युवती से कहा कि वह उसे प्लाट भी दिला देगा।

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शादी का झांसा देकर शहजाद ने युवती से कई बार दुष्कर्म किया। कुछ दिन बाद उसने फोन उठाना बंद कर दिया और देहरादून से फरार हो गया। इस पर युवती की शिकायत पर राजपुर पुलिस ने आकाश उर्फ शहजाद निवासी नया नगर गांधी रोड देहरादून के खिलाफ दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में अभियोजन की ओर से कुल आठ गवाह पेश किए गए। जबकि, बचाव पक्ष कुल तीन गवाह प्रस्तुत कर सका। अदालत ने शहजाद को आईपीसी 376 (दुष्कर्म) में 10 साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये का जुर्माना और आईपीसी 420(धोखाधड़ी) में तीन साल कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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