चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की नारेबाजी एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी भवनों में नारे इत्यादि लिखना, सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी भी प्रकार के भ्रामक साहित्य का प्रचार प्रसार को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
नगर निकाय परिधि क्षेत्र में एवं उसके आसपास के चौराहों पर पांच अथवा उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। इस परिधि में किसी भी प्रकार बसों, ट्रैक्टर ट्रालियोें, चार पहिया एवं दुपहिया वाहनों के जुलूस के मा होने पर भी प्रतिबंध लागू किया गया है।
नगर निकाय परिसरों के आसपास सार्वजनिक सभा का आयोजन नही किया जा सकेगा। उक्त अवधि में किसी भी राजनैतिक दल के प्रत्याशी अथवा कार्यकर्ताओं द्वारा उपरोक्त निकायों के कार्यालय परिसर में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने पर कार्रवाई की जाएगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।