गलती विभाग की खामियाजा उठा रहे शिक्षक
प्रदेश के प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षकों को छठे वेतनमान में एक जनवरी 2006 से चयन और पदोन्नत वेतनमान पर 17140 रुपये का लाभ दिया गया। विभाग की ओर से पूर्व में बताया गया कि प्राथमिक से जूनियर हाईस्कूल के सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नत शिक्षकों से इसकी वसूली नहीं होगी। जिन शिक्षकों को चयन वेतनमान पर 17140 मूल वेतन दिया गया, उनसे वसूली की जाएगी। विभाग अब इस तरह के सभी शिक्षकों को नोटिस जारी कर रहा है।
विभाग में ऐसे सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिनकी ओर से वेतन का गलत निर्धारण किया गया है। विभाग में इस तरह के अधिकारियों को चिन्हित किया जाएगा। -बंशीधर तिवारी, शिक्षा महानिदेशक