27 मई को पतंजलि हर्बल फूड पार्क में हुई हिंसक झड़प के मुख्य आरोपी बाबा रामदेव के भाई रामभरत की जमानत जिला जज ने नामंजूर कर दी है।
एसआईटी की ओर से दो धाराएं बढ़ाने पर नौ जून को रामभरत के अधिवक्ता ने जिला जज से अपना पक्ष रखने के लिए एक दिन का समय और मांगा था। जिला जज ने इसे मंजूर करते हुए याचिका पर सुनवाई के लिए 11 जून की तारीख नियत की थी।
जमानत के लिए जाएंगे हाईकोर्ट
बृहस्पतिवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच जिरह हुई। कोर्ट ने दोपहर तक जमानत को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया। शाम होने पर जिला जज की अदालत ने रामभरत की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अधिवक्ता उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि रामभरत की जमानत याचिका खारिज हो गई है। अब वह जमानत के लिए उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे।
यह है मामला
गौरतलब है कि 27 मई को हरिद्वार के पदार्था स्थित पतंजलि फूड पार्क के गेट पर ट्रक ऑपरेटरों और पतंजलि के बीच हिंसक झड़प हुई थी जिसमें ट्रक एसोसिएशन के एक व्यापारी नेता की मौत हो गई थई।
मामले में पुलिस ने बाबा रामदेव के भाई रामभरत को गिरफ्तार कर लिया था। रामभरत को सीसीटीवी कैमरों में घटनास्थल पर देखा गया था। एक अन्य वीडियो में बाबा रामदेव भी घटनास्थल पर दिखे थे।