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बेंच रहे थे नकली ग्लूकोज, 18 लाख का जुर्माना

Thu, 19 Dec 2013 07:16 PM IST
अमर उजाला, हरिद्वार
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हैलो इंडिया कंपनी से लिए गए सैंपलों को मानकों के विपरीत पाए जाने पर हरिद्वार एडीएम कोर्ट ने 18 लाख का जुर्माना लगाया है। मानक पूरे न पाए जाने और सामान की डेट एक्सपायर होने पर बृहस्पतिवार को कंपनी के 27 लाख रूपए के सीज 325 बॉक्सों को जब्त कर नष्ट करने के आदेश जारी कर दिए।
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इन उत्पादों का लिया सैंपल
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी दिलीप जैन ने बताया कि 14 अगस्त 2012 को रुड़की के निकट सलेमपुर राजपूतान औद्योगिक क्षेत्र स्थित हैलो इंडिया कंपनी से विभाग की जांच टीम ने तीन सैंपल (ग्लूकोज डी सादा, ग्लूकोज डी, ऑरेंज फ्लेवर और मिल्क पाउडर) भरे थे।

टीम ने इस दौरान प्रोडक्ट के 325 बॉक्स भी सीज किए। सैंपल जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजे गए। वहां पता चला कि उत्पाद में कंपनी ने मानकों की अनदेखी की है। लेवल पर लिखे मानक फर्जी पाए गए।
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कंपनी है फर्जी
जांच में सामने पाया गया कि 31 मार्च 2012 को कंपनी का खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था। लेबल पर फर्जी आइएसओ 9001-2008 लगाया गया था। कंपनी आइएसओ से सर्टिफाइड ही नहीं थी।

इतने सारे मानकों के विपरीत पाए जाने पर विभाग ने एडीएम आलोक पांडेय की कोर्ट में वाद दायर किया जिस पर ये जुर्माना लगाया गया।

इन धाराओं में हुई कार्रवाई
सुनवाई में एडीएम आलोक पांडेय ने दो प्रोडक्ट्स पर फैसला सुनाते हुए धारा 23, 24, 52, 53 में ग्लूकोज डी, सादा और ग्लूकोज डी, ऑरेंज के मामले में कंपनी पर 18 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही 27 लाख रुपए के 325 बॉक्सों को नष्ट करने के आदेश जारी किए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने बताया कि अभी तक अखिल भारतीय स्तर पर यह अधिकतम पेनाल्टी लगाई गई है। मिल्क पाउडर मामले में अभी फैसला नहीं सुनाया गया है।
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