राजनीतिक संकट से जूझ रहे उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के बाद एक अप्रैल से जरूरी खर्च के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी।
इसके अलावा शत्रु संपत्ति कानून, 1968 में बदलाव के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने इस बारे में जनवरी में जारी अध्यादेश को फिर से जारी करने की सिफारिश की है। जनवरी वाले अध्यादेश को अभी तक संसद की मंजूरी नहीं मिली है इसलिए उसे फिर से जारी करना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज की बैठक में उत्तराखंड की स्थिति पर विचार किया गया। 18 मार्च को उत्तराखंड विधानसभा में बजट पास नहीं हुआ था और न ही विनियोग विधेयक को ही मंजरी मिली थी।