ऐसे होगी हाउस टैक्स की गणना
पुराने टैक्स वालों का क्या होगा
अगर सर्किल रेट की कैलकुलेशन के बाद किसी का पुराना टैक्स एक प्रतिशत से अधिक यानी एक लाख रुपये से ज्यादा बैठ रहा है तो उसे पुराना टैक्स ही देना होगा। अगर किसी का टैक्स पहले कम था और सर्किल रेट के आधार पर ज्यादा बन रहा है तो उसी हिसाब से नई दरों पर टैक्स जमा कराना होगा। अगले पांच वर्षों में इसमें पांच प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी नहीं की जा सकेगी। शहरी विकास एवं आवास सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि हाउस टैक्स को सर्किल रेट से जोड़ने की नियमावली पर अभी निर्णय होना बाकी है। शासन स्तर पर अध्ययन करने के बाद मामला कैबिनेट में जाएगा। इसके बाद ही आगे कोई फैसला होगा।