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वन भूमि में अवैध रूप से खेती मामले में हाईकोर्ट ने सरकार, डीएम, वन विभाग से मांगा जवाब

Fri, 09 Aug 2019 02:27 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
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नैनीताल हाईकोर्ट
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हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के लक्सर में बड़गंगा के किनारे पांच सौ बीघा के जंगल को काटकर उसमें अवैध रूप से गन्ने की खेती किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद वन विभाग, जिलाधिकारी और सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। लक्सर निवासी विजेंदर और अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि लक्सर के पश्चिम में बड़ गंगा नदी बहती है जिसके किनारे पांच सौ बीघा में फारेस्ट एरिया है। पिछले तीन साल से भू-माफियाओं जंगल को नष्ट कर उस पर गन्ने की खेती कर रहे हैं।

इसकी शिकायत उन्होंने वन विभाग, जिलाधिकारी और सरकार से की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से खेती कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने वन विभाग, जिलाधिकारी व सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। ब्यूरो

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