हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के गौउचर रोग के इलाज का पूरा खर्चा वहन करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि पूर्व में बनाई गई नीति के तहत 40 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार व 60 प्रतिशत राशि राज्य सरकार जारी करे।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पौड़ी निवासी सुमित सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि धन के अभाव में याचिकाकर्ता का इलाज नहीं हो पा रहा है। जिस कारण उसने 5 मई 2018 को सरकार से इलाज कराने की मांग की थी, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।
याचिकाकर्ता की ओर से इस प्रकरण में राष्ट्रीय नीति के तहत राशि देने की मांग की गई थी ताकि वह अपना इलाज करा सके। बता दें कि यह एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है जो लाखों में से किसी एक व्यक्ति को होती है। उत्तराखंड में 5 लोगों को इस बीमारी ने जकड़ लिया था, जिसमें से तीन की मौत हो चुकी है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि पूर्व में बनाई गई पॉलिसी के तहत 40 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार व 60 प्रतिशत राशि राज्य सरकार जारी जारी करे।