कोरोना संकट के चलते इस बार मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, उत्तराखंड महामारी अधिनियम विनियमन और महामारी रोग अधिनियम के तहत मुहर्रम के दौरान निकलने वाले जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं इस दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखें बनाए रखने को लेकर जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेटों की भी तैनाती कर दी है।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना संकट के चलते मुहर्रम जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कारण कि यदि मुहर्रम जुलूस निकालने की अनुमति दी जाती है तो भारी संख्या में भीड़ जमा होने की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा।
ऐसे में आपदा प्रबंधन अधिनियम, उत्तराखंड महामारी अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम के तहत दिए गए प्रावधानों के तहत जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधिकारी का कहना है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस दौरान पूरे जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर मजिस्ट्रेटटों की तैनाती की गई है। जिसमें ऋषिकेश, मसूरी, विकासनगर, त्यूनी/चकराता, डोईवाला, कालसी के उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क रहने को कहा गया है।
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मोहर्रम को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर हर संभव कदम उठाएं। क्षेत्रों में साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था करने के साथ ही तमाम व्यवस्थाओं के बारे में जिला प्रशासन को भी अवगत कराया जाए।