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ट्रेन में लूट और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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बिहार के यात्री के साथ लूटपाट और उसकी हत्या करने वाले को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला जज चतुर्थ चंद्रमणि राय ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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घटना वर्ष 2018 की है। शासकीय अधिवक्ता जेके जोशी ने बताया कि तीन फरवरी 2018 को हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के डिब्बे में एक व्यक्ति की लाश मिली थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि व्यक्ति की गला घोट कर हत्या की गई है। मृतक की पहचान रमेश महतो उर्फ रामेश्वर महतो निवासी बिहार के रूप में हुई। इस मामले में जीआरपी हरिद्वार में मुकदमा दर्ज किया गया। इस बीच तफ्तीश में पता चला कि व्यक्ति के पास एक फोन भी था। उस फोन को सर्विलांस पर लगाया गया। फोन नजीबाबाद क्षेत्र में चल रहा था। इस फोन से रायवाला से हरिद्वार के बीच से नजीबाबाद कॉल गई थी।
इन सब तथ्यों के आधार पर पुलिस ने नजीबाबाद के पठानपुर मोहल्ला निवासी इरशाद अहमद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इरशाद ने बताया कि उसने लूटपाट करने के बाद उसकी रायवाला और देहरादून के बीच में ही हत्या कर दी थी। इसके बाद मुकदमे को जीआरपी देहरादून में ट्रांसफर किया गया। पुलिस ने इरशाद के खिलाफ हत्या और लूट के आरोप में चार्जशीट दाखिल की।
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मौके पर महतो की एक जैकेट भी मिली थी। इस जैकेट पर कुछ बाल मिले थे। इनका डीएनए कराया गया तो यह बाल इरशाद के थे। इस वैज्ञानिक साक्ष्य के अलावा अभियोजन ने कुल सात गवाह इस मुकदमे में पेश किए। इसके आधार पर मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी इरशाद को हत्या और लूट का दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई।
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