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बॉयज हॉस्टल में मारपीट: मेडिकल कॉलेज के इंटर्न और फाइनल ईयर के छात्र भिड़े, एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई

Sun, 01 May 2022 08:43 AM IST
रेनू सकलानी संवाद न्यूज एजेंसी, हल्द्वानी

सार

मेडिकल कॉलेज में हुई मारपीट मामले में इंटर्न पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। यह राशि चार मई तक जमा करनी होगी। इंटर्न को अभिभावक को भी बुलाने के लिए कहा गया है। वहीं इंटर्न छात्र ने भी फाइनल ईयर के छात्र की ओर से पीटने की बात कही है।
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हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के छात्र - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
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विस्तार
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मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में इंटर्न और एमबीबीएस फाइनल ईयर के दो छात्रों में देर रात मारपीट हो गई। मामले को रैगिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। रात करीब सवा दस बजे इसकी सूचना मिलने पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, वार्डन और दूसरे जिम्मेदार लोगों ने हॉस्टल पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाई।

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इस मामले में शुक्रवार को अनुशासन समिति और शाम को एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक हुई। हालांकि दोनों पक्षों में सुलहनामा होने के कारण कोई विधिक कार्रवाई नहीं की गई है पर अनुशासन समिति ने इंटर्न छात्र पर कड़ी कार्रवाई की है। इसमें इंटर्न को हॉस्टल से निष्कासित करने के साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि अंतिम वर्ष के छात्र ने पीटने का आरोप लगाते हुए लिखित में शिकायत की थी। 

हॉस्टल से निष्कासन के साथ जुर्माना भी लगाया : प्राचार्य
मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अरुण जोशी ने बताया कि इस मामले में सभी पहलू को देखा गया है। इंटर्न छात्र को अनुशासन समिति के समक्ष पेश किया गया। इसके बाद समिति ने इंटर्न को हॉस्टल से स्थायी तौर पर निकालने के साथ तीन महीने के लिए इंटर्नशिप रोक दी है।
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इंटर्न पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। यह राशि चार मई तक जमा करनी होगी। इंटर्न को अभिभावक को भी बुलाने के लिए कहा गया है। इंटर्न छात्र ने भी फाइनल ईयर के छात्र की ओर से पीटने की बात कही है।

एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक भी बुलाई गई

मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शाम को एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी सिटी भी पहुंचे। अनुशासन समिति के फैसले को एंटी रैगिंग कमेटी ने सही मानते हुए उसी के अनुसार कार्रवाई करने की बात कही। दोनों पक्ष में सुलहनामा होने के कारण आगे की विधिक कार्रवाई न करने का फैसला किया गया है।

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कूलर, हीटर मिलने पर भी लगाया पांच हजार का जुर्माना

मारपीट की सूचना के बाद रात को छात्रावास की जांच की गई, इसमें इंटर्न छात्र के कमरे में कूलर, हीटर आदि सामान मिला है। यह हॉस्टल में प्रतिबंधित है। ऐेसे में पांच हजार का और जुर्माना (कुल तीस हजार) लगाया गया है। आगे भी जांच की जाएगी। - डॉ. अरुण जोशी, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी

 
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