कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में दोषी को जुर्माने के साथ तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने तीन मामलों में ये आदेश दिए हैं।
चेक बाउंस के मामले में टीना बंसल निवासी न्यू कनॉट प्लेस देहरादून ने शिकायत की थी। उनके अधिवक्ता अनुराग सिंह ने बताया कि मामला वर्ष 2018 का है। टीना बंसल के पति गोबिंद बंसल के मित्र नितांत जैन ने टीना से अपनी फर्म श्रीजी इंटरप्राइजेज में निवेश करने की बात कहकर तीन लाख 50 हजार रुपये लिए थे। इसके बाद वर्ष 2020 में नितांत जैन ने टीना बंसल को अपनी फर्म के एक लाख दस हजार के तीन चेक यह कहते हुए दिए थे कि ये तय तिथि पर कैश हो जाएंगे। लेकिन, चेक बैंक में प्रस्तुत किए गए तो बाउंस हो गए। टीना बंसल ने 28 फरवरी 2020 को न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। तीन साल की सुनवाई के बाद न्यायालय ने नितांत जैन को दोषी पाया और तीनों मामलों में फैसला सुनाते हुए तीन-तीन साल कारावास की सजा के साथ एक लाख 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।