उत्तराखंड में चार साल का बीएड पाठ्यक्रम 2021-22 में शुरू नहीं होगा। सरकार ने हाईकोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर यह जानकारी दी है। एकलपीठ ने सरकार को इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर दोबारा जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार जसपुर (ऊधमसिंह नगर) के श्री साईं शिक्षण संस्थान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि देश में 12वीं के बाद चार साल के बीएड कोर्स की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उत्तराखंड के निजी शिक्षण संस्थानों को सरकार इसकी अनुमति नहीं दे रही है। इससे बड़ी तादाद में बीएड करने वाले विद्यार्थी इस सुविधा से वंचित हो रहे हैं।
मामले में सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि सरकार प्रदेश में वर्ष 2021-22 में 12वीं के बाद चार साल का बीएड कोर्स शुरू नहीं करवा रही है। पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने सरकार को दोबारा जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।