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कितनी आसान हुई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की राह, जानिए

Mon, 31 Aug 2015 11:32 AM IST
आफताब अजमत/ अमर उजाला, देहरादून
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आयकर विभाग की इसी साल शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) सुविधा की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने की राह आसान हो गई। सोमवार को आईटीआर भरने की अंतिम तिथि है लेकिन इस साल गत वर्षों की तुलना में ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन आईटीआर सुविधा का लाभ लिया।
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आईटीआर ऑनलाइन भरने वाले आयकर दाताओं को अब तक डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ती थी। इसके लिए कई कंपनियां डिजिटल सिग्नेचर वाली डोंगल उपलब्ध कराती थी या फिर रिटर्न का कुछ हिस्सा ऑनलाइन भरने के बाद बाकी औपचारिकता आयकर विभाग में करनी पड़ती थी। जिसकी एक प्रिंट कॉपी विभाग के बंगलूरू कार्यालय को भेजनी अनिवार्य थी।

इस साल आयकर विभाग की ओर से शुरू की गई ईवीसी सुविधा ने सभी झंझट खत्म कर दिए। बस ऑनलाइन क्लिक करते ही आधार कार्ड नंबर भरो तो ईवीसी एक्टिव हो जाएगा। अगर आपने इसे आधार से लिंक कर दिया है तो आप ई वेरिफाई कर सकते हैं। अब आपको अलग से डिजिटल सिग्नेचर या प्रिंट कॉपी भेजने के बजाय केवल ऑनलाइन ही देख सकते हैं। आयकर विभाग के अधिकारियों के मुताबिक गत वर्षों की तुलना में इस साल अपेक्षाकृत ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन आईटीआर भरा है। आने वाले वक्त में यह और बढ़ने की उम्मीद है।
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...तो जरूर भर दें आईटीआर, 31 अगस्त अंत‌िम त‌िथ‌ि

अगर आप आईटीआर भरना चाहते हैं लेकिन लेन-देन के हिसाब को लेकर असमंजस में हैं तो हर हाल में 31 अगस्त को आईटीआर जमा करा दें। आयकर विभाग के मुताबिक आईटीआर में बदलाव करना है तो इसके 10 से 15 दिन तक कर सकते हैं। लेकिन अगर समय से नहीं भरा तो आप आईटीआर में अपनी इनकम में बदलाव नहीं कर पाएंगे।

यह हैं वेबसाइट : www.incometaxindiaefiling.gov.in

बड़े ट्रांजेक्शन वालों के लिए अगर ऑडिट न कराने हों तब अंतिम तिथि 31 जुलाई ही डेट रहती है। अगर ऑडिट कराना पड़ता है तो अंतिम तिथि 30 सितंबर हो जाती है। कंपनी के मामले में, ऑडिट कराने की सूरत में अंतिम तिथि 30 नवंबर हो जाती है।

जो वेतन आधारित या किराए से इनकम वाले या बैंक इंटरेस्ट, पोस्ट आफिस का इंटरेस्ट वाले लोग हैं, चूंकि उनकी इनकम एक ही होती है, लिहाजा वह अगर 31 जुलाई (जो कि इस साल बढ़ाकर 31 अगस्त की गई थी) तक आईटीआर जमा करा दें। अगर नहीं करा पाते हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह 31 मार्च तक भी फाइल कर सकते हैं। बशर्ते वह अपने रिटर्न को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इससे उन्हें कोई पेनाल्टी नहीं लगती।


आईटीआर जमा करने की आज अंतिम तिथि
इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की सोमवार को अंतिम तिथि है। आयकर विभाग ने नए आईटीआर फार्म नहीं आने की वजह से यह तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त की थी। विभाग के मुताबिक देर रात तक तिथि आगे नहीं बढ़ी थी। लिहाजा, आयकर विभाग में सोमवार को आईटीआर जमा करने की अंतिम तिथि होगी।
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