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एक महीने के भीतर जमा नहीं किया कर्मचारियों का हक तो जब्त होगी सम्पत्ति

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कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में अपने हिस्से का अंशदान जमा न करने वाले सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों ने अगर एक महीने में बकाया राशि जमा नहीं की तो उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने तैयारी कर ली है।
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फिलहाल, ईपीएफओ की ओर से सभी डिफाल्टर प्रतिष्ठानों के बैंक खाते जब्त कर लिए गए हैं। कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में अपने हिस्से का अंशदान जमा न करने वाले करीब 50 से अधिक सरकारी और निजी संस्थानों पर ईपीएफओ का 18 करोड़ रुपये का बकाया है। जिसमें उत्तराखंड रोडवेज, यूपीसीएल, नगर निगम, नगर पालिका परिषद गोपेश्वर, नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती, एसडीए इंटर कॉलेज रुड़की आदि शामिल हैं। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त विश्वजीत सागर ने कहा कि अगस्त तक सभी डिफाल्टर प्रतिष्ठानों की ओर से बकाया राशि को जमा नहीं किया गया तो उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। सभी डिफाल्टर संस्थानों के बैंक खाते जब्त किए गए हैं।
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