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Uttarakhand News: प्रदेश में दस जुलाई तक हो सकेंगे कर्मचारियों के तबादले, आदेश जारी

Sat, 29 Jun 2024 11:52 AM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

तबादला अधिनियम के तहत चार वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारी को सुगम के एक कार्यालय से सुगम दूसरे कार्यालय में पद रिक्त होने पर स्थानांतरित किया जा सकेगा।
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तबादला आदेश - फोटो : प्रतीकात्मक
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विस्तार
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प्रदेश में कर्मचारियों के तबादले 10 जुलाई तक हो सकेंगे। इस संबंध में शुक्रवार को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने आदेश जारी कर दिए। बता दें कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तबादलों की अंतिम तिथि बढ़ाने के आदेश दिए गए थे। उनके आदेश के बाद विभागीय स्तर पर तबादलों की नए सिरे से प्रस्ताव भी तैयार हो गए थे। लेकिन आदेश जारी नहीं हो सके थे।

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जारी आदेश में कहा गया है कि तबादला अधिनियम के तहत चार वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारी को सुगम के एक कार्यालय से सुगम दूसरे कार्यालय में पद रिक्त होने पर स्थानांतरित किया जा सकेगा। पद रिक्त न होने की दशा में इस श्रेणी के दो कर्मचारी पारस्परिक रूप से स्थानांतरित किए जा सकते हैं। यह आगामी स्थानांतरण सत्रों पर भी लागू होगा।

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