मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुजीत कुमार ने हाथी दांत तस्कर को तीन वर्ष के कारावास व दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता राजेश त्रिवेदी ने बताया कि वनरक्षक जातीराम की ओर से अमर सिंह पुत्र चौहल सिंह व रणजीत सिंह पुत्र चंद्रभान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।
चार गवाह पेश किए गए
10 जनवरी 2004 को शाम चार बजे मुखबिर की सूचना पर भोगपुर वन क्षेत्र से उक्त लोगों को हाथी दांत के साथ पकड़ा था। तलाशी लेने पर उनके पास से हाथी दांत बरामद किए गए थे। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जेल भिजवाया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए गए।
अभियुक्त की ओर से एक गवाह पेश किया गया। दोनों पक्षों के साक्ष्य और बहस को सुनने के बाद सीजेएम कोर्ट ने अमर सिंह निवासी ग्राम जहानपुर थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर को दोषी पाते हुए तीन वर्ष का कारवास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे आरोपी रणजीत सिंह की पत्रावली पूर्व में अलग होने पर कोर्ट पहले ही अपना निर्णय सुना चुका है।