उत्तराखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली का झटका दे दिया है। आयोग ने बिजली की दरों में दस पैसे प्रति यूनिट से लेकर 50 पैसे प्रति यूनिट तक की वृद्धि की है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को हर माह स्थिर प्रभार भी अधिक देना होगा।
हालांकि सौ यूनिट तक का उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का स्थिर प्रभार नहीं बदला गया है। विद्युत नियामक आयोग का कहना है कि विद्युत दरों में उत्तराखंड ऊर्जा निगम ने 26.24 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की थी, लेकिन हानि का आकलन करने के बाद आयोग ने केवल 7.13 प्रतिशत की वृद्धि दर ही स्वीकार की।
नई दरें एक अप्रैल 2015 से लागू हो गई हैं। बताया गया कि दो साल बाद बिजली की दरें बढ़ीं हैं। इससे पहले 2013 में दरें बढ़ीं थीं।
शनिवार को मीडिया से मुखातिब विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन सुभाष कुमार ने कहा कि आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना के बाद नये टैरिफ को लागू करने वाला देश का छठा राज्य उत्तराखंड बन गया है।
बिजली कर्मियों को फ्री बिजली का खर्चा निमग को
प्रदेश में ज्यादा बिजली जल विद्युत परियोजनाओं से है और इसलिए अन्य राज्यों से सस्ती है। बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनके लिए स्थिर प्रभार में चार रुपये का इजाफा किया गया है।
चेयरमैन ने बताया कि किसानों को करीब 1.50 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है। यही नहीं विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों को रियायती दर पर नि:शुल्क दी जा रही बिजली पर आयोग ने स्पष्ट कह दिया है कि यह खर्चा निगम खुद वहन करें।
बताया गया कि ऊर्जा निगम ने 2015-16 के लिए 4590.88 करोड़ रुपये राजस्व की जरूरत का अनुमान लगाया था। आयोग ने परीक्षण के बाद 305.45 करोड़ रुपये की कमी का आकलन किया। इस आधार पर वर्तमान टैरिफ में 7.13 प्रतिशत की वृद्धि की गई।
जानिए, यह होगी बिजली की नई दरें
राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नई दरें (रुपये प्रति यूनिट) इस प्रकार होंगी।
बिजली प्रति यूनिट -- पहले ---- अब
100 यूनिट तक -- 2.30 -- 2.40
200 यूनिट तक -- 2.70 -- 2.90
300 यूनिट तक -- 3.35 -- 3.80
400 यूनिट तक -- 3.35 -- 3.80
500 यूनिट तक -- 3.50 -- 4.00
500 यूनिट से अधिक - 3.50 -- 4.00
हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए टैरिफ
घरेलू --- 1.50 प्रति यूनिट
गैर घरेलू ------- पहले --- अब
100 यूनिट तक-- 1.50 -- 1.50
400 यूनिट तक-- 2.15 -- 2.25
400 यूनिट से अधिक- 3.25 -- 3.40
सरकारी, शिक्षण संस्थान, अस्पताल आदि
प्रति यूनिट -- पहले - अब
25 यूनिट तक --- 3.85 --- 4.05
25 यूनिट से अधिक -- 3.45 -- 3.65