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घर बनाना चाहते है तो जरूर पढ़ें ये खबर, इस तरीके से हो सकती है मुश्किल आसान

Sun, 03 Dec 2017 07:33 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
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- फोटो : demo
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घर बनाने में अगर मुश्किल आ रही है तो यह खबर आपके बड़े काम की है। आपकी मुश्किल बहुत आसान हो सकती है।
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नौकरी पेशा हैं और हर महीने पीएफ कटता है तो कोई मुश्किल नहीं है।  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से दी जा रही सुविधा के तहत आप अपने खाते में जमा रकम की 90 प्रतिशत राशि से लोन ले सकते हैं और हर महीने खाते में जमा होने वाले अंशदान का इस्तेमाल लोन की किस्त के रूप में कर सकते हैं।
 
ईपीएफओ रीजनल कमिश्नर मनोज कुमार यादव ने बुधवार को अमर उजाला से खासतौर पर यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ के नए नियमों के तहत कम से कम दस खरीदार मिलकर एक को-ऑपरेटिव सोसायटी का गठन करें।
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इसके बाद उनके लिए घर खरीदना आसान हो जाएगा। अब आप घर खरीद ने, घर बनाने या घर के लिए जमीन खरीदने के लिए पीएफ  अकाउंट से रकम निकाल सकेंगे। जमीन खरीदने के लिए आप अपने पीएफ खाते में जमा रकम का 90 प्रतिशत निकाल सकते हैं।

मसलन, अगर आपको कोई बना हुआ मकान खरीदना है तो उस पर हुडको के माध्यम से लोन ले सकते हैं। आपके खाते (ईपीएफ) में जमा 90 प्रतिशत अंशदान डाउन पेमेंट के तौर पर काम आ जाएगा। इसके बाद हर महीने पीएफ खाते में जमा होने वाला अंशदान आपकी मासिक लोन की किस्त का हिस्सा बन जाएगा।

मसलन, अगर आपका अंशदान 3000 रुपये जमा होता है और आपकी लोन की किश्त पांच लाख रुपये की है तो आपको केवल दो हजार रुपये महीना ही किस्त  देनी होगी। बाकी का पैसा पीएफ खाते से सीधे एडजस्ट होता चला जाएगा। इससे होम लोन लेना आसान होने के साथ ही 2.20 लाख रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी। पीएफ की यह होम योजना 10 से 25 हजार रुपये मासिक वेतन वालों के लिए बेहतर है।
 
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लोन के लिए ये हैं जरूरी प्रावधान

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-पीएफ अंशधारक कम से कम ईपीएफओ में तीन वर्ष पुराना होना चाहिए।
-पीएफ खाते में कम से कम 20 हजार रुपये बैलेंस होना चाहिए।
-घर बनाने के लिए हाउसिंग से जुड़ी किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी का सदस्य होना जरूरी है।
-मकान या प्लॉट खरीदने के लिए इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
-किसी सरकार या प्राइवेट संस्था की ओर से बेची जा रही प्रॉपर्टी भी इससे खरीद सकते हैं।
-पूरा पेमेंट सीधे संबंधित एजेंसी को ही किया जाएगा।
-इस योजना का लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी लिया जा सकता है।
-प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को हुड़को से क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के तहत 2.20 लाख तक की सब्सिडी भी मिलेगी।

सरकार ने ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 68 बीडी में एक नया प्रावधान जोड़ा है। इसके तहत अब इंप्लाई अपने फंड की मदद से घर का सपना पूरा कर सकते हैं। ईपीएफओ कार्यालय में आकर इसकी जानकारी ली जा सकती है।
-मनोज कुमार यादव, रीजनल कमिश्नर, ईपीएफओ
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