देहरादून नगर निगम के 100 वार्डों के साथ ही जिलाधिकारी ने गढ़ी कैंट, क्लमेंटटाउन कैंट क्षेत्रों को भी राहत प्रदान कर दी है। इन सभी जगहों पर बाजार अब रात आठ बजे तक खुलेंगे। सभी जगहों पर लोग अपनी गतिविधियां सुबह पांच बजे से शुरू कर पाएंगे। हालांकि रात आठ बजे से सुबह के पांच बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सबकुछ बंद रहेगा।
सुबह पांच बजे से करें मॉर्निंग वॉक
अभी तक बंदिशों की वजह से देहरादून को सुबह सात बजे अनलॉक किया जाता था। यानी इससे पूर्व की गतिवधियां लॉकडाउन उल्लंघन के दायरे में आती थीं। लेकिन संशोधित आदेश के बाद सुबह पांच बजे से सभी गतिविधियां सुचारू की गई हैं। यानी अब खुलकर मॉर्निंग वॉक की जा सकती है।
रोजाना चलेंगी बसें, ऑटो व विक्रम
डीएम का यह आदेश बस, ऑटो, विक्रम जैसे सार्वजनिक परिवहन पर भी लागू होगा। अभी तक दो दिन की बंदी की वजह से शनिवार और रविवार को सार्वजनिक परिवहन भी बंद रहता था। अब चूंकि छूट दे दी गई है, इसलिए शनिवार और रविवार को भी रोडवेज बसें, सिटी बसें, ऑटो व विक्रम संचालित होंगे।
धार्मिक स्थलों पर असमंजस बरकरार
जिलाधिकारी के आदेश के बाद देहरादून नगर निगम क्षेत्र, कैंट क्षेत्रों व कन्टेन्मेंट जोनों के सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। शनिवार को डीएम ने जब छूट का आदेश जारी किया तो धार्मिक स्थलों को लेकर भी कयासबाजी की जाने लगी। हालांकि डीएम की ओर से जो आदेश जारी किया गया है, उसमें धार्मिक स्थलों को लेकर कोई गाइडलाइंस स्पष्ट नहीं की गई है।
सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क अनिवार्य
जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि बाजार व अन्य जगहों पर राहत जरूर है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़ी एसओपी का पालन अनिवार्य है। यानी बिना मास्क घर से बाहर निकलने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अब बैंकों के लिए नहीं करना होगा दो दिन इंतजार
डीएम के आदेश के बाद अब बैंक जाने के लिए दो दिन इंतजार नहीं करना होगा। बैंकों में नियमानुसार रविवार व अन्य छुट्टियां होंगी। शनिवार की अनिवार्य छुट्टी बंदी नहीं होगी। इसी प्रकार, निजी संस्थानों, सरकारी दफ्तरों में भी केवल रविवार का अवकाश ही रहेगा।
पूर्व की साप्ताहिक बंदी दोबारा ऐसे होगी लागू
कोरोना लॉकडाउन और इसके बाद आए आदेशों के चलते तमाम बाजारों को दो दिन बंद करने का फैसला वापस होने के बाद अब बाजार पुराने नियमों के तहत साप्ताहिक रूप से बंद होंगे। यानी अगर कोई बाजार मंगलवार को बंद रहता था तो वह उसी दिन बंद रहेगा। साप्ताहिक बंदी के आदेश सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और सहायक श्रमायुक्त अपने स्तर पर जारी करेंगे।
कल से शहर के बाजार सप्ताहभर खुलेंगे। सुबह पांच बजे से रात आठ बजे तक बाजार में सामान्य गतिविधियां हो सकेंगी। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी नहीं होगी। जो बाजार पहले सप्ताह में जिस दिन बंद हो रहे थे, अब वह बाजार उसी दिन बंद रहेंगे।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार रात इसके आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अब सामान्य गतिविधियां सुबह पांच बजे से शुरू हो सकेंगी। जबकि बाजार, व्यवसायिक प्रतिष्ठान रात आठ बजे तक खुलेंगे। इस दौरान एसओपी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य रहेगा। रात आठ से सुबह पांच बजे तक सभी गतिविधियां बंद रहेंगी।
डीएम ने बताया कि आगामी शनिवार को देहरादून नगर निगम क्षेत्र, गढ़ी कैंट और क्लेमेंटटाउन छावनी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठान, कार्यालय, बैंक, निजी कार्यालय खुलेंगे। साप्ताहिक बंदी के आदेश सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और सहायक श्रमायुक्त अपने स्तर पर जारी करेंगे। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सरकार के निर्देश पर अब बाजार और व्यवसायिक प्रतिष्ठान खोलने का समय बढ़ा दिया गया है। लोग रात आठ बजे तक दुकानें और प्रतिष्ठान खोल सकेंगे। हालांकि लोगों से अपील है कि वह लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें।
- डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिलाधिकारी