इंस्पेक्टर पति पर पेट्रोल डालकर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी बीवी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। पत्नी को सजा दिलाने में इंस्पेक्टर के मृत्यु पूर्व दिए बयान महत्वपूर्ण रहे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिजेंद्र सिंह की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोषी पत्नी को उम्रकैद के साथ दस हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
मूल रूप से बागेश्वर के कोलतुलारी (देवनाई) निवासी इंस्पेक्टर रामलाल आर्य (56) पुत्र गुसाईं राम आर्य वर्ष 2012 में पुलिस मुख्यालय स्थित शिकायत प्रकोष्ठ में तैनात थे।
बसंत विहार के इंदिरानगर स्थित घर में 31 मार्च 2012 की सुबह पत्नी राधा आर्य ने पेट्रोल डालकर उन्हें जला दिया था। घटना के वक्त सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा बेटा दिनेश भी घर पर था।