2014 में हुई हत्या के मामले में सजा सुनाते हुए चंपावत जिला अदालत ने नेपाली नागरिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस दुग्ताल ने पंचेश्वर कोतवाली अंतर्गत दर्ज हत्या के एक मामले की सुनवाई की और नेपाली नागरिक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसकी अदायगी न किए जाने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
2014 का है मामला
10 फरवरी 2014 के लेटी डुंगरा निवासी रामी चंद्र पुत्र परदेषी चंद ने मडलक चौकी पुलिस को तहरीर देकर नेपाल के बैतड़ी निवासी एवं हाल निवासी बिरिया मझोला खटीमा सुरेश चंद्र पर उसके चचेरे भाई मानी चंद पुत्र प्रेम चंद की हत्या करने की जानकारी दी।
बताया कि रात में गांव में आयोजित एक समारोह से लौटने के दौरान सुरेश चंद ने लकड़ी से सिर पर वार कर मानी चंद की हत्या कर दी, जिसके बाद पंचेश्वर कोतवाली में सुरेश चंद्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया।
वादी को देने होंगे रुपये
मामले में वकीलों की दलीलों और साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी सुरेश चंद्र को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि में से दस हजार रुपये वादी रामी चंद को दिए जाने के आदेश भी दिए गए। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता सुनील खर्कवाल ने पैरवी की।