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जेपी जोशी यौन शोषण प्रकरण में रितु सहित तीन को जेल

Sun, 15 Dec 2013 07:28 PM IST
अमर उजाला, देहरादून
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जेपी जोशी यौन शोषण प्रकरण में यूथ कांग्रेस की प्रदेश महासचिव रितु कंडियाल, ब्लैकमेलिंग के आरोपी टीवी चैनल के रिपोर्टर साईनी मेक खान एवं प्रॉपर्टी डीलर व कथित रिपोर्टर अमित गर्ग को अदालत ने नौ दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
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कांग्रेस नेत्री की जमानत पर सोमवार को सुनवाई होगी। पुलिस ने कांग्रेस नेत्री को सवा तीन बजे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय रिंकी साहनी की अदालत में पेश किया। अदालत में बचाव पक्ष ने कहा कि रितु पर पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं वे बनती ही नही।

गलत धाराओं के तहत मुकदमा
रितु कांग्रेस की नेत्री है यदि उसने किसी महिला की अपर सचिव से मुलाकात कराई है तो 376 सपठित धारा 109 उस पर नहीं बनती। पुलिस ने गलत धाराओं के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया है।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता एमएस पंत व संजय कुकरेती ने कहा कि पीड़िता ने रितु पर केवल यह आरोप लगाया है कि उसने तीन साल पहले उसे अपर सचिव से मिलवाया। अभियोजन की ओर से इसका विरोध किया गया।

शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि पीड़िता को नौकरी का झांसा दिया गया। रितु ने पीड़िता को कहा कि उसे अपर सचिव को खुश करना होगा। उधर ब्लैकमेलिंग के आरोपी साईनी मेक खान और पॉपर्टी डीलर अमित गर्ग की ओर से अदालत में कोई बहस नहीं हुई।

कई धाराओं में मुकदमा दर्ज
पुलिस ने कांग्रेस नेत्री रितु पर 376 सपठित 109 एवं 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जबकि अन्य दोनो आरोपियों पर ब्लैकमेलिंग, आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।      
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