उत्तराखंड के गोपेश्वर में नाबालिग को भगाने के आरोप में एक युवक को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला जज ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
मामला जनवरी 2013 का है। पीड़िता के पिता ने 23 जनवरी को पटवारी चौकी बैनोली में पुरसाड़ी निवासी अरविंद पर 19 जनवरी को उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मामला दर्ज कराया था।
कोर्ट ने पाया दोषी
राजस्व पुलिस की ओर से खोजबीन के बाद युवती को 25 जनवरी को आरोपी अरविंद के साथ बरामद किया गया। इस पर राजस्व उप निरीक्षक ने युवक पर नाबालिग का अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किए।
बृहस्पतिवार को मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज यूएस नबियाल ने आरोपी को दोषी पाते हुए पांच साल का कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
राजस्व पुलिस की ओर से अधिवक्ता कुलदीप बर्त्वाल ने मामले की पैरवी की।